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मोबाइल पर जीएसटी: जानें मोबाइल और एक्सेसरीज़ पर आपको कितना जीएसटी देना होगा
नए जीएसटी सुधारों ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उन्हें अलग-अलग प्रोडक्टों के लिए कितना ज़्यादा या कम भुगतान करना होगा। जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर, भारत की जटिल कर व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए लागू किया गया था, और नए सुधारों के साथ, चीज़ें और भी स्पष्ट हो गई हैं। टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका असर कई प्रोडक्टों की खुदरा कीमतों पर पड़ा है। हालाँकि, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक यह है कि हमें मोबाइल पर कितना जीएसटी देना होगा। भला क्यों न हो? आजकल स्मार्टफोन हर चीज़ के लिए एक सार्वभौमिक माध्यम बन गए हैं। चाहे बिलों का भुगतान करना हो, यात्रा करना हो, खरीदारी करनी हो, मनोरंजन करना हो, सीखना हो, या फिर अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखना हो।
इस लेख में हम मोबाइल और उससे संबंधित सामान पर कितना जीएसटी लगाया जाता है, इसके बारे में गहन जानकारी साझा कर रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के बाद भारत में मोबाइल पर जीएसटी क्या है?
नए जीएसटी सुधारों के साथ, कुल चार टैक्स स्लैब घटकर केवल दो रह गए हैं। अब, केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब हैं, 5% और 18%। यही वजह है कि 28% के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्टों पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया और जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उन्हें घटाकर 5% कर दिया गया। ये बड़े बदलाव हैं जिनसे कई प्रोडक्ट सस्ते और ज़्यादा किफ़ायती हो गए हैं। हालाँकि, मोबाइल पर पहले 18% जीएसटी लगता था, और सरकार ने इसे वैसा ही रखने का फैसला किया है। इसलिए, मोबाइल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और आपको उनकी कीमत वही रहेगी।
मोबाइल एक्सेसरीज़ पर जीएसटी दर
मोबाइल फ़ोन की तरह, मोबाइल एक्सेसरीज़ पर भी जीएसटी दर 18% है, जो पहले के समान ही है। हालाँकि, विभिन्न एक्सेसरीज़ के अलग-अलग HSN कोड होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:
>> मोबाइल फ़ोन: 8517
>> चार्जर: 8504
>> बैटरी: 8506
>> पावर बैंक: 8504
>> चमड़े का फ़ोन केस और बैक कवर: 4202
>> मेमोरी कार्ड: 8523
>> यूएसबी केबल: 8504
>> ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन और स्पीकर: 8518
>> प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर: 3919
>> टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर: 3923
मोबाइल फोन मरम्मत सेवाओं और स्पेयर क्रॉस्ट्स पर जीएसटी परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा?
मोबाइल रिपेयरिंग सेवाओं पर भी 18% जीएसटी लगता है, जिसमें श्रम व्यय भी शामिल है। इसी तरह, मोबाइल में खराब पीयूर्ज़ों को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले रिपेयर क्रॉस्ट्स, जैसे टच स्क्रीन फोल्डर, बैटरी, चार्जिंग जैक और अन्य सभी पीयूर्ज़ों पर भी 18% जीएसटी लगता है।
मोबाइल पर लगाए जाने वाले एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी क्या हैं?
मोबाइल फोन खरीदते समय, एसजीएसटी और सीजीएसटी लागू होगा या आईजीएसटी, इसका निर्णय क्रेता और विक्रेता दोनों के स्थान के आधार पर किया जाता है।
एसजीएसटी और सीजीएसटी
यदि खरीदार ने उसी राज्य से स्मार्टफोन खरीदा है जिसमें वह रहता है, तो 18% जीएसटी लगाया जाएगा, जिसमें से 9% एसजीएसटी या राज्य जीएसटी में जाएगा, और शेष 9% केंद्रीय जीएसटी होगा।
आईजीएसटी मानदंड
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से स्मार्टफोन खरीदता है तो उस पर IGST या एकीकृत GST के रूप में 18% GST लगाया जाएगा।
जीएसटी से स्मार्टफोन डीलरों को क्या फायदा होगा?
जीएसटी के कार्यान्वयन से स्मार्टफोन डीलरों को कई लाभ हुए हैं:
सरल कर संरचना
फीचर फोन सहित सभी स्मार्टफोन पर 18% जीएसटी लागू होने से कर प्रणाली को पहले लागू वैट प्रणाली की तुलना में सरल बना दिया गया है, जो अधिक जटिल थी और दाखिल करना कठिन था।
आईटीसी या इनपीयूट क्रेडिट टैक्स
डीलर किराए, बिजली के बिल और कई अन्य खर्चों पर इनपीयूट क्रेडिट टैक्स या आईटीसी का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें कुशल व्यावसायिक संचालन के लिए निरंतर नकदी प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है।
कम कागजी एक्शन
पीयूरानी वैट प्रणाली में बहुत सारी जटिलताएँ और कागजी एक्शन होती थी, जिसके लिए व्यवसाय चलाने से ज़्यादा मालिकों को दिमाग़ी कसरत करनी पड़ती थी। जीएसटी प्रणाली में, यह प्रक्रिया दो-चरणीय सत्यापन जितनी आसान हो जाती है।
ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच विश्वास का निर्माण
जब वैट प्रणाली लागू हुई थी, तो हर राज्य में मोबाइल पर अलग-अलग कर लागू थे, जिससे प्रोडक्टों की अलग-अलग कीमतों और छूटों के कारण कई सौदे प्रभावित हुए। हर राज्य में 18% जीएसटी लागू होने के कारण, उपभोक्ताओं का डीलरों पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा बढ़ने लगा।
पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मोबाइल फोन पर 28% जीएसटी है?
नहीं, नए जीएसटी सुधारों से पहले मोबाइल फ़ोन पर 18% जीएसटी लागू था, और अब भी वही है। इसलिए, सभी मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कौन सी वस्तुएं 28 जीएसटी स्लैब में हैं?
नए जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद, अब कोई भी प्रोडक्ट 28% के स्लैब में नहीं आता, क्योंकि इसे हटा दिया गया है और सभी प्रोडक्टों को 18% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। यही वजह है कि अब कई ज़रूरी चीज़ें सस्ती हो गई हैं।
क्या iPhone 18 या 28 पर GST लगेगा?
जीएसटी कानून के तहत हर मोबाइल फोन पर 18% जीएसटी लगता है। इसी तरह, आईफोन पर भी, उसके एक्सेसरीज़ और सेवाओं सहित, 18% जीएसटी लगता है।
S24 अल्ट्रा पर कितना GST है?
फिलहाल, सभी मोबाइल फोन पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिसमें सैमसंग की हर सीरीज जैसे S24 अल्ट्रा और पूरी S25 सीरीज शामिल हैं।
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